उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर लगाया हर्जाना

शहडोल, 21 फ़रवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मरीज को हुई तकलीफ के मामले में एक चिकित्सक को 35 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर एवम सदस्य डॉ तृप्ति शास्त्री ने वर्षा नामदेव विरुद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मामले में डॉक्टर रीना गौतम को मरीज को 35 हजार रूपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। निर्णय के अनुसार वर्षा नामदेव को 2018 में शहडोल जिला अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, जिसमें डॉ गौतम की असावधानी से मरीज को अन्य तकलीफ हो गई। जिसके इलाज में मरीज का 70 हजार खर्च हो गया।
फोरम ने जाँच के बाद डॉ गौतम को खर्च का आधा रकम 35 हजार रूपए मरीज को और सीएमओ और डॉ डी के सिंह को मानसिक क्षति का पांच हजार और वाद व्यय दो हजार कुल 7 हजार रूपए सयुंक्त रूप से देने का आदेश दिया।

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