बिना अनुमति किया होटल का संचालन, पुलिस ने मालिक और संचालक पर दर्ज किया प्रकरण

इंदौर. राजेंद्र नगर पुलिस ने बिना अनुमति होटल संचालित करने के मामले में होटल मालिक और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है.

पुलिस ने बताया कि होटल एसपी 97, जो स्कीम नं. 97 पार्ट-2, अमर पैलेस कॉलोनी के सामने स्थित है, को लेकर पुलिस निरीक्षक राजेश सोहनी द्वारा जांच की गई. इस दौरान होटल संचालक से होटल में आने-जाने वाले व्यक्तियों का इंट्री रजिस्टर मांगा गया, जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सका. पुलिस जांच में सामने आया कि पीयूष (निवासी सूदामा नगर) ने कपिल कालरा (निवासी कैलाश पार्क, गीता भवन) से नवंबर 2024 से 11 माह के लिए होटल किराए पर लिया था, लेकिन थाने को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी. संबंधित प्रकरण में पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक था, जिसे होटल मालिक और संचालक ने नजरअंदाज कर दिया. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने होटल संचालक पीयूष और भवन मालिक कपिल कालरा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरु की.

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