एसबीसी नामांकन समिति ने लगाई मोहर
जबलपुर: मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की नामांकन समिति-ए की बैठक शनिवार को आयोजित हुई। जिसमें एसबीसी के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी व कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी ने अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य करते हुए नवीन अधिवक्ताओं के आवेदनों पर विचारोपरांत लगभग छह सौ आवेदनों पर पंजीयन की मोहर लगाई। इसके साथ ही पुन: विधि व्यवसाय प्रारंभ करने वाले छह अधिवक्ताओं का रिएक्शन कर उनकी सनद बहाल की गई।
इस अवसर पर एसबीसी के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने नवीन नामांकित अधिवक्ताओं को सलाह दी कि परिषद के नियम 145 के अंतर्गत परिषद से मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघों में नामांकन दिनांक से तीन माह के अंदर सदस्यता लें, जो कि अनिनवार्य है। यदि वह संघ की सदस्यता नहीं लेते है तो उनको परिषद से कोई मेडिकल क्लेम, मृत्यु दावा क्लेम व कोई भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा श्री सैनी ने बताया कि नवीन अधिवक्ताओं को ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना भी अनिवार्य है, जब तक ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा जाता। वह अधिवक्ता नान प्रैक्टिशनर की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर परिषद के परिषद की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला, नामाकंन प्रभारी देवेन्द्र पाण्डेय एवं अंकित सेन भी उपस्थित रहे। श्री सैनी ने नवीन अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
