हाईकोर्ट में सुनवाई एक सप्ताह बाद
जबलपुर। शहर के बिल्डर मंच्छानी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का मामला चलेगा। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।
यह मामला अधिवक्ता मुकेश जैन की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता पैरवी कर रहे है। जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट चौराहे से दूसरे पुल के बीच 80 फिट चौड़ी सार्वजनिक रोड पर बिल्डर शंकर मंच्छानी द्वारा मुस्कान पार्क प्रोजक्ट में दुकानों का अवैध निर्माण करने के मामले पर कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट ने 24 जून 2024 को नगर निगम आयुक्त को दिए थे। यह निराकरण चार माह की अवधि में किया जाना था। मामले में आरोप है कि उसे खाली छोडऩे के स्थान पर बिल्डर शंकर मंच्छानी द्वारा वहां पर नगर निगम की अनुमति के बिना दुकानों का अवैध निर्माण शुरु कर दिया गया। इन अवैध निर्माणों के चलते सार्वजनिक रोड के मध्य से भवन की दूरी 80 फिट से घटकर 50 फिट ही रह गई है। पूर्व में पारित आदेश का पालन न होने पर यह प्रकरण दायर किया गया। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने प्रकरण को अवमानना का दर्जा देने के निर्देश देकर सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।