खरगोन, 30 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव क्षेत्र में एक शासकीय छात्रावास की अधीक्षिका को विद्यार्थियों को अन्य धर्म की शिक्षा के लिए दुष्प्रेरित करने व प्रताड़ित करने के आरोप में आज निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि छात्राओं को अन्य धर्म की शिक्षा के लिए दुष्प्रेरित करने, आश्रम की साफ सफाई का कार्य व प्रताड़ित करने के मामले में शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम छिरवा की अधीक्षिका रीता खरते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध आश्रम की छात्राओं को अन्य धर्म की शिक्षा के लिए दुष्प्रेरित करने, आश्रम में साफ सफाई का कार्य कराए जाने व अन्य प्रताड़नाओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच के दौरान छात्राओं एवं पालकों के कथन लिए गए थे। जिसमें शिकायत को सही पाया गया और यह कार्रवाई की गयी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ की गई है और इसमें यदि कोई कानूनी बिंदु सामने आता है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।
आश्रम की छात्राओं ने अधीक्षिका की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आश्रम छोड़ दिया था। ग्रामीण और अधिकारियों की समझाइश इस पर वे आश्रम में रहने के लिए तैयार हुई थी। उनका आरोप था कि छात्रावास अधीक्षक द्वारा उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लैट्रिन, बाथरूम की सफाई तथा अन्य तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता है।
मौके पर गए अधिकारियों ने बाइबल की प्रति जब्त करने के अलावा छात्राओं की कापियों में बाइबल के मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे हुए पाए थे। अधिकारियों के निर्देश पर छात्रावास अधीक्षिका को अवकाश पर जाने के लिए कह दिया गया था।

