बोरवेल में सुरक्षा उपाय नहीं किए तो ड्रिलिंग एजेंसी के साथ भू-स्वामी भी होंगे दंडित

खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफ.आई.आर.
ग्वालियर: बोरवेल की खुदाई के समय ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने की वजह से यदि दुर्घटना हुई तो ड्रिलिंग एजेंसी के साथ–साथ भूमि स्वामी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए “खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम में है। यह अधिनियम ग्वालियर में लागू हो चुका है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खुले बोर में दुर्घटना होने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी। साथ ही बचाव कार्य की राशि ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी से वसूली जायेगी।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले में इस अधिनियम का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलेवासियों से भी अपील की है कि वे बोरवेल को पूरी तरह सुरक्षित करें, अन्यथा उस जमीन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिसकी जमीन पर बोरवेल खोदा गया है।ड्रिलिंग एजेंसी या भूमि स्वामी की लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होने पर ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी यदि सुरक्षात्मक उपाय के निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में दोषसिद्धि पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान अनुसार दण्डित किया जाएगा। दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के बचाव के लिए उपगत व्यय, ड्रिलिंग एजेंसी या भूमि स्वामी से वसूल किया जाएगा।
ड्रिलिंग की लेनी होगी अनुमति और निष्क्रिय बोरवेल करना होगा बंद
ड्रिलिंग एजेंसी को बोरवेल व नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व निर्धारित वेब पोर्टल पर डाटा भरकर ड्रिल करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। ड्रिलिंग एजेंसी को ड्रिलिंग स्थल, भूमि स्वामी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देना होगा। ड्रिलिंग के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा। निष्क्रिय बोरवेल (नलकूप) को भूमि स्वामी द्वारा बंद करना होगा। भूमि स्वामी या ड्रिलिंग एजेंसी सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर बोरवेल (नलकूप) की कैपिंग नहीं करते हैं तो कैप करने में लगने वाला व्यय वसूला जाएगा।
शिकायतकर्ता को मिलेगा पुरस्कार
खुले बोरवेल में सक्षम अधिकारी स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेंगे। शिकायत सत्य पाये जाने पर शिकायतकर्ता को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान अधिनियम में है

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