श्योपुर में शराब की दुकानों पर कलेक्टर सख्त, रेट लिस्ट नहीं लगाई और ज्यादा दाम पर बेची तो होगा लाइसेंस निरस्त

श्योपुर: जिला कलेक्टर ने शराब दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी है। जारी किए निर्देशों में कहा गया है कि सभी शराब दुकानों पर रेट लिस्ट का प्रदर्शन अनिवार्य है और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, शराब की दुकानों पर न तो निर्धारित मूल्य से कम और न ही अधिकतम विक्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा सकती है। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मूल्य सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ धारा 31 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से निरस्त भी किया जा सकता है। प्रशासन की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए की जा रही है।

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