जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत ने प्राणघातक हमले के आरोपी माढ़ोताल निवासी अनिल पटेल उर्फ राजा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर प्राणघातक हमला किया था। इस वजह से गोलू गिरी को गंभीर चोटें आईं। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। चूंकि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, अत: जमानत अर्जी निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत ने तर्क से सहमत होकर जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
