ग्वालियर। दिनकर अर्गल, रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय क्षेत्र 5 महल रोड़ शिवुपरी द्वारा ई.ओ.डब्ल्यू. में एसबीआई चन्देरी जिला अशोकनगर के द्वारा केसीसी कृषि ऋण ग्राम चक छपरा के निवासी कलेक्टर सिंह पुत्र गोविंद सिंह तथा अन्य 32 व्यक्तियों के विरूद्ध फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के नाम से कुल 97,86, 922/- रूपये कृषि ऋण के रूप में प्राप्त कर वापस नहीं करने के संबंध में शिकायत की गई थी। संदेही तत्कालीन शाखा प्रबंधक बीके रैकवार, अमित कुमार श्रीवास्तव, सत्यपाल सिंह सूर्यवंशी, तत्कालीन फील्ड ऑफिसर केके लगुन द्वारा अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का दुरूपयोग कर बैंक के संबंद्ध अधिवक्ता गौरव जैन एवं हितग्राही कलेक्टर सिंह, चन्द्र कुमार बाई यादव, बाल कृश्ण हरिजन, लल्लू लोधी, चन्द्रभान सिंह, शिशुपाल यादव, गोविन्द यादव, कैलाश बाई पत्नि कलेक्टर, सीमाबाई यादव पत्नि जयराम, नंद कुंवर बाई यादव, राजपाल सिंह यादव, रामबाबू यादव पुत्र श्री जसराम सिंह यादव, भोरपाल यादव पुत्र लालराम यादव, रामाबाई यादव पत्नी श्री प्राण सिंह यादव, जगराम यादव पुत्र गंगाराम यादव, राम सिंह पुत्र श्री गंभीर सिंह यादव एवं अन्य से मिलीभगत कर शासन को 97,86,922 रूपये की आर्थिक क्षति कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। संदेही तत्कालीन शाखा प्रबंधक महेश कुमार शर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण अन्य संदेहीगण तत्कालीन शाखा प्रबंधक बीके रैकवार, अमित कुमार श्रीवास्तव, सत्यपाल सिंह सूर्यवंशी, तत्कालीन फील्ड ऑफिसर के०के०लगुन, बैंक में संबंद्ध अधिवक्ता गौरव जैन एवं हितग्राही कलेक्टर सिंह, चन्द्र कुमार बाई यादव, बाल कृष्ण हरिजन, लल्लू लोधी, चन्द्रभान सिंह, शिशुपाल यादव, गोविन्द यादव, कैलाश बाई पत्नि कलेक्टर, सीमाबाई यादव पत्नि जयराम, नंद कुंवर बाई यादव, राजपाल सिंह यादव, रामबाबू यादव पुत्र जसराम सिंह यादव, भोरपाल यादव पुत्र लालराम यादव, रामाबाई यादव पत्नी प्राण सिंह यादव, जगराम यादव पुत्र गंगाराम यादव, राम सिंह पुत्र गंभीर सिंह यादव एवं अन्य के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि एवं भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 सी, 13 (1) (क) सहपठित धारा 13 (2) का अपराध कृत्य करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।
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