
पुलिस कप्तान श्री धर्मराज मीना की गौवंश परिवहन पर ज़ीरो टोलरन्स पॉलिसी।
खरगोन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मराज मीना व अति.पुलिस अधीक्षक श्री मनोहरसिंह बारीया के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी खलटाका थाना बलकवाड़ा पर अवैध गौवंश तस्करों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 18.01.25 को चौकी खलटाका थाना बलकवाड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक सफेद रंग का कंटेनर क्रमांक RJ47GA4848 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, थोड़ी देर के बाद पुलिस चौकी खलटाका के सामने से होकर गुजरने वाला है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा पुलिस चौकी खलटाका के सामने नाकाबंदी की गई आने जाने वाहनों पर नजर रखी गई।
थोड़ी देर के बाद मुखबिर के बताए अनुसार नंबर का एक सफेद रंग का कंटेनर क्रमांक RJ47GA4848 आते दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका। रोके गए कंटेनर को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक दो पार्टेशन में 62 गौवंश जिसमें गाय, केडे, केडी, सांड गौवंश से भरी होना पाया गया पुलिस टीम ने रोके गए कंटेनर मे बैठे 03 व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम मंजुर निवासी बोतलगंज थाना पिपलीया मण्डी जिला मंदसौर, मुजफ्फर निवासी बोतलगंज थाना पिपलीया मण्डी जिला मंदसौर एवं कालु निवासी वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा मोहल्ला मंदसौर थाना कोतवाली मंदसौर का होना बताया जिनसे गौवंश परिवहन करने के संबंध मे दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया।
पुलिस टीम ने आरोपीयो के कब्जे से कंटेनर क्रमांक RJ47GA4848 को जप्त कर उसमे क्रूरतापूर्वक भरे हुए कुल 62 गौवंशों जिनमे 02 मृत गौवंश भी है को मुक्त कराया गया है एवं कंटेनर को नियमानुसार विधिवत जप्त कर चौकी खलटाका थाना बलकवाड़ा पर अपराध क्रमांक 15/25 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। जप्त शुदा कन्टेनर है पुर्व मे भी थाना सुरखी जिला सागर मे गौवंश तस्करी मे अपराध क 604/23 धारा 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधिनियम में भी दिनांक 10.12.2023 को जप्त हुआ था। आरोपिगणों का आपराधिक रिकार्ड आरोपी मुजफ्फर पिता हनीफ नियारगर जाति मुलतानी उम्र 42 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपलीया मण्डी जिला मंदसौर के विरुद्ध पुर्व मे थाना पिपलियामंडी, मंदसौर अपराध क्रमांक 274/23 धारा 294,323,506,34 भादवि एंव जावद जिला निमच मे अपराध क्रमांक 170/21 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधि., 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम तथा जिला बुरहानपुरा के थाना शाहपुरा मे अपराध क्रमांक 339/2016 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधि., 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध है ।
आरोपीगण मंजुर पिता सकुर नियारगर जाति मुलतानी उम्र 34 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपलीया मण्डी जिला मंदसौर व कालु पिता मुन्ना खाँ जाति मेवाती मुसलमान उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा मोहल्ला मंदसौर थाना कोतवाली मंदसौर जिला मंदसौर का थाना बिछवाडा जिला डुंगरपुर राजस्थान मे धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिशेध अधि., 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है ।
*पुलिस टीम*
उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मण्डलेश्वर श्री मनोहरसिंह गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बलकवाडा निरीक्षक रितेश यादव, चौकी प्रभारी उनि राजेन्द्र अवास्या के नेतृत्व में सउनि अशोक नैयर, प्रधान आरक्षक 129 धनसिंग पवार, प्र आर 193 अखिलेष भूरिया, प्रआर रवि चौहान, आर.798 निरज यादव, आर. 460 राकेश चौहान, आर.857 देवीसिंग चौहान, आर.813 नरेन्द्र जाट,आर.269 पंकज शर्मा कम्प्युटर ऑपरेटर अजय सोंलकी,अनिल मोगरे का विशेष योगदान रहा ।
