विकास कार्यो को रुकवाने के आरोप पर कोर्ट सख्त
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी बांधवगढ़ से भाजपा विधायक शिवनारायण ज्ञान सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल मामले में आरोप है कि विधायक ने जनपद पंचायत के काम में बेवजह अड़ंगा लगा रखा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की है।
यह मामला जनपद पंचायत करकेली की अध्यक्ष प्रियंका सिंह बघेल की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आरोप है कि वर्ष 2022-23 में जारी बजट के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत द्वारा विकास कार्यों की योजना बनाई गई। इसके बाद सभी अनुमतियां लेने के बाद जनपद पंचायत ने वर्क ऑर्डर जारी किया और निर्माण सामग्री भी बुला ली। आरोप है कि स्थानीय विधायक के दखल के कारण उक्त सभी विकास कार्यो पर रोक लगा दी गई। मामले में मप्र शासन, उमरिया कलेक्टर, उमरिया जिला पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत करकेली के सीईओ, विधायक शिवनारायण ज्ञान सिंह और जनपद उपाध्यक्ष पूनम साहू को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।