
झाबुआ। शहर के समीपस्थ ग्राम आंबाखोदरा में एक 18 वर्षीय युवक रितेश पिता मिट्ठू भाबोर, जो मोटरसायकल से गेहूं पिसाई का आटा लेने गांव से झाबुआ जा रहा था, तभी रास्ते में पतंग उड़ाने में चायना-नायलान के धागों का प्रयोग होने से धागे से युवक का गला दो स्थानों से कट गया। जिसके बाद परिजनांे ने घायल रितेश का उपचार निजी चिकित्सालय में करवाया। तत्पश्चात् पुलिस थाने पर घटना में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पतंग उड़ाने में चायना-नायलान के धागों का इस्तेमाल करने वाले अनिकेत पिता रमेश गुंडिया एवं प्रकाश पिता हरेसिंह गुंडिया को गिरफतार कर विभिन्न धाराओं में कायमी कर न्यायालय में पेश कर जिला जेल भेजा है। घटना मकर सक्रांति पर 14 जनवरी की शाम 4 बजे की है। युवक रितेश अपने घर से बाईक से चक्की पर आटा लेने हेतु झाबुआ के लिए रवाना हुआ था, तभी रास्ते में दो युवक अनिकेत गुंडिया एवं प्रकाश गुंडिया द्वारा अलग-अलग चायना-नायलान के धागों से पतंग उड़ाते हुए पतंग का धागा चलती मोटरसायकल में रितेश के गले में अटकने से दो जगहों से गला कट गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल होकर मोटरसायकल से सड़क पर गिर गया। बाद अपने पिता मिट्ठू पिता कालिया भाबोर एवं भाई प्रकाश भाबोर को मोबाईल से इसकी सूचना दी। परिजनों ने पहुंचकर घायल को उपचार हेतु मोजीपाड़ा में निजी हॉस्पिटल ले जाकर उपचार करवाया। युवक का गला बुरी तरह से कटने से टांके आए। युवक के पिता मिट्ठू, भाई प्रकाश भाबोर के साथ बजरंग दल के दिलीप भाबोर ने घटना में एफआईआर पुलिस थाने पर दर्ज करवाई।
प्रतिबंध के बावजूद किया उपयोग
शासन-प्रशासन एवं पुलिस द्वारा चायना-नायलान के धागों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने एवं इसकी बकायदा जिलेभर में मुनादी करवाकर तथा विभिन्न माध्यम से भी नागरिकों को जागरूक करने के बाद बावजूद आरोपी अनिकेत एवं प्रकाश गुंडिया ने चायना-नायलान से पतंग उड़ाकर नियमांे का खुला उल्लंघन किया। पुलिस द्वारा आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 125, 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफतार किया।
जेल भेजा गया
आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफतार पर एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
– आरसी भास्करे, थाना प्रभारी झाबुआ
15 झाबुआ-1- घायल युवक का उपचार करते चिकित्सक
15 झाबुआ-2- युवक का दो जगहों से कटा गला
