इन्शोरेंस क्लेम का फर्जीवाड़ा, दो और प्रकरण दर्ज

फर्जी सडक़ दुर्घटना की दर्ज कराई झूठी एफआईआर
जबलपुर:इन्शोरेंस क्लेम में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा हैं, इन्शोरेंस राशि का लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बीमित वाहन पर फर्जी दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पर दो और धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए हैं। जिस पर गढ़ा पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके पूर्व रांझी में फर्जी सडक़ दुर्घटना की रिपोर्ट पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।
जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से सेवियो एम्ब्रोस 42 वर्ष निवासी कामर्स हाउस रेसकोर्स रोड इंदौर थाना तुकोगंज जिला इंदौर ने लिखित शिकायत की कि वह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क. लि. इंदौर  कंपनी मे इन्वेस्टिगेशन मैनेजर के पद पर पदस्थ है।

17 अप्रैल को 2024 को गढा थाने में प्रार्थी रामूलाल झारिया कि रिपोर्ट पर  बीमित गाडी एक्टिवा क्रमांक एमपी 20 जेडसी 7028 के खिलाफ अपराध दर्ज किया था जिसकी जांच की गई घटना स्थल शारदा चौक जाकर पता किया तो लोगो के द्वारा बताया गया   कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। षडयंत्र पूर्वक मामला दर्ज कराकर बीमा कंपनी से आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से छल कपट करते हुये धोखाधडी की गई है।  इसी प्रकार  8 जून 2024 को गढा थाने में राम बहोर कोल पिता लल्लू कोल की रिपोर्ट पर  बीमित गाडी क्रमांक एमपी 20 एनके 4658 के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था।

जांच की गई घटना स्थल सूपाताल मंदिर के आगे हनुमान मंदिर के पहले मोड़ पर जाकर पता किया तो लोगो के द्वारा बताया गया, इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सम्पूर्ण जांच में पाया गया कि प्रकरण के फरियादी रामूलाल झारिया, आहत ग्यारसीबाई झारिया एवं वाहन क्रमांक एमपी 20 जेड सी 7028  के चालक महेन्द्र कुमार पटेल के द्वारा षणयंत्र पूर्वक मामला दर्ज कराकर बीमा कंपनी से क्लेम का अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से छल कपट करते हुए धोखाधड़ी की गई है।   इसी गढ़ा अन्तर्गत सूपाताल मंदिर के आगे हनुमान मंदिर के पहले मोड़ पर प्रार्थी राम बहोर कोल एवं आहत ददन कोल के साथ कोई वाहन दुर्घटना होना नही पाया गया है।

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