मुंबई (वार्ता) मुंबई की एक सत्र अदालत ने कुर्ला दुर्घटना में शामिल बेस्ट बस चालक संजय मोरे की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इस दुर्घटना में पिछले महीने नौ लोगों की मौत हो गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पठाडे ने अभियोजन और बचाव पक्ष को विस्तार से सुनने के बाद एक आदेश पारित किया। आदेश में याचिका खारिज करने के ऑपरेटिव भाग से अवगत कराया गया था, हालांकि विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं है।
बस चालक मोरे ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि गत नौ दिसंबर को कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास वह जिस इलेक्ट्रिक बस को चला रहा था वह यांत्रिक विफलता के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बस में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी क्योंकि घटना के बाद और घटना से पहले भी नियमित मानदंडों के अनुसार इसका गहन निरीक्षण किया गया था।