अंजड़: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी द्वारा रेत चोरी के मामले में टै्रक्टर चालक आरोपी छत्तर सिंग पिता कालूराम सिसोदिया एवं टै्रक्टर मालिक अमिचंद पिता पन्नालाल दोनों निवासी ग्राम बरूफाटक थाना ठीकरी को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक साल का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदंड की राशि जमा कराने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी ने बताया कि लगभग 4 साल पूर्व पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन कर चोरी करने के मामले में उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को मय रेत के जब्त किया था। खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा द्वारा अग्रिम कार्रवाई कर प्रभारी अधिकारी को मामला प्रेषित किया था। पुलिस थाना ठीकरी द्वारा प्रकरण में विवेचना की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ था। साथ ही न्यायालय द्वारा अपने सामने खनिज विभाग, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य कराई गई, जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दी गई।
