पूर्व आदेश का करो पालन

एसएएफ डीजीपी को निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के डीजीपी कैलाश मकवाना व एडीजीपी इरशाद वली को निर्देशित किया है कि पूर्व आदेश का पालन कर उसकी रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस एके पालीवाल की एकलपीठ ने डीजीपी को निर्देशित किया कि विभिन्न संवर्गों के स्थानांतरण के संबंध में सक्षम अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दें। इसके लिये तीस दिन की मोहलत दी गई है। न्यायालय ने उक्त आदेश की कापी डीजीपी को प्रेषित करने के निर्देश दिये है, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

दरअसल यह मामला छठवीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, संजय कुमार शर्मा, रोहिणी शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता का विगत वर्ष दसवीं वाहिनी विसबल सागर से छठवीं वाहिनी जबलपुर स्थानांतरण हुआ था। जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दलील दी गई कि स्थानान्तरण का आदेश अधिकारिता विहीन किया गया था।

हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत करते हुए आदेशित किया था कि पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) इस तथ्य की जांच करें कि क्या स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। यदि उनके अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो पुलिस महानिदेशक द्वारा उचित संशोधन किया जा सकता है और विभाग को निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि कौन सा प्राधिकारी कांस्टेबल के संबंध में स्थानांतरण का आदेश जारी कर सकता है।

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