अमानक बीज बेचने वाले 8 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

नवभारत न्यूज

रीवा, 7 जनवरी, उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने अमानक बीज बेचने वाले पाँच दुकानदारों के बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं. यह कार्यवाही बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत की गई है. बीज निरीक्षक द्वारा बीज विक्रेताओं की दुकानों से नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला कुठुलिया में अंकुरण परीक्षण कराया गया. परीक्षण में बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर संबंतिध बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया. नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही 6 जनवरी 2025 को की गई है. जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार मेसर्स राजेश गुप्ता बीज भण्डार जवा, मेसर्स अजय बीज भण्डार जवा, मेसर्स हनुमान कृषि बीज भण्डार गंगेव, मेसर्स मां कृषि केन्द्र गंगेव, मेसर्स सांई ट्रेडिंग कंपनी रतहरा, मेसर्स गुरू कृपा कृषि सेवा केन्द्र रायपुर कर्चुलियान तथा मेसर्स कमलाकर ट्रेडर्स त्योंथर के बीज लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. साथ ही मऊगंज जिले के मेसर्स मिश्रीलाल गुप्ता हनुमना का भी बीज लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं.

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गेंहू के बीज अमानक पाए जाने पर नोटिस

Tue Jan 7 , 2025
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