आबकारी ने एक लाख से अधिक की जप्त की अवैध शराब 

झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 6 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ब के ग्राम रूपाखेड़ा तहसील राणापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे रिहायशी मकान पर की विधिवत तलाशी लेने पर माउंट बियर कैन 14 पेटी व 1 पेटी बोतल, किंगफिशर कैन 1 पेटी, हंटर सुपर स्ट्रोंग कैन 1 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्कि 3 पेटी, रॉयल स्टेग व्हिस्कि 1 पेटी एवं लंदन प्राईड वोदका 1 पेटी विदेशी मदिरा कुल 22 पेटी (कुल- 243 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी मयूर पिता नरेंद्र पंचाल 28 वर्ष के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क), 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1 लाख 440 है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उप निरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ कांतु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया का सराहनीय सहयोग रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

6 झाबुआ-1- जप्त शराब के साथ टीम

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