
एनजीटी कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी नियम तोड़ने के आरोप
नवभारत न्यूज़
उज्जैन. हरि फ़ाटक मार्ग पर बनी होटल मित्तल का एक भाग ग्रीन बेल्ट पर निर्मित किया गया है, जिसको लेकर शिकायत की गई थी. एनजीटी कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं. होटल का जो दूसरी बार नदी के समीप निर्माण किया गया है उसी पर बुलडोजर चलेगा.
नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार एनजीटी कोर्ट में ग्रीन बेल्ट में होटल मित्तल का निर्माण किए जाने एवं प्रदूषण बोर्ड के भी नियम ताक पर रखने जैसे अनेक बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी जिसमें एनजीटी कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं.
नदी से 200 मीटर तक नियम
उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तमाम होटल और व्यावसायिक बिल्डिंग बनी है, वह यदि 200 मीटर के दायरे से बाहर है तो सभी सरकारी विभागों से जरूरी अनुमति लेकर संचालन कर सकते हैं, यदि 200 मीटर के दायरे में कोई होटल रेस्टोरेंट मैरिज गार्डन अथवा कोई भी भवन व्यावसायिक तौर पर बना है तो शिकायत के बाद कार्रवाई होती है.
प्रशासन करेगा कार्रवाई
एनजीटी कोर्ट द्वारा जारी आदेश का अवलोकन अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई होगी. बड़ी कार्रवाई में पुलिस बल लिए जाने का भी प्रावधान है ऐसे में पुलिस विभाग को भी चिट्ठी लिखी जाएगी. रविवार को राहगीरी का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हो रहे हैं. इससे निवृत होने के बाद सोमवार मंगलवार को कभी भी होटल मित्तल पर बुलडोजर पहुंच सकता है.
