मशीनों की खरीदी में गड़बड़ी पर कलेक्टर ने की थी कार्यवाही
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से जिला आजीविका मिशन परियोजना के जिला परियोजना अधिकारी अखिल शुक्ला को राहत मिली है। जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने कलेक्टर द्वारा की गई सेवा समाप्ति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।
यह मामला अखिल शुक्ला की ओर से दायर किया गया था। जिसमें जबलपुर कलेक्टर द्वारा बीते 10 दिसंबर को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। आरोप था कि तिलसानी (कुंडम) में कोदो कुटकी उद्योग में कुकीज निर्माण के लिए मशीनों की खरीददारी में लाखों रुपये की अनियमितता की गई है एवं मशीनों को बहुत अधिक दामों पर खरीदा गया था। इस अनियमितता का दोषी पाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त कार्यवाही की गई थी। मामले में आवेदक की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है। एक माह का शोकॉज नोटिस दिए बिना की गई उक्त कार्रवाई प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त आदेश देकर याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश सशर्त खारिज कर दिया। आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा, अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी व विकास मिश्रा ने पैरवी की।