जबलपुर। लोकसभा निर्वाचन का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बुधवार 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। मतदान के होने के ठीक पूर्व के अड़तालीस घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की या दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।
सुबह 4 खुलेगा स्ट्रोंग रूम,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट में सभी नोडल अधिकारियों और एआरओ की बैठक लेकर मतदान सामग्री वितरण वापसी के संबंध में आवश्याक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री का वितरण जेएनकेव्हीरव्हीन परिसर से 18 अप्रैल को सुबह 5.45 बजे से शुरू हो जायेगा, स्ट्रोंग रूम सुबह 4 बजे खुलेगा। विधानसभा पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर और सिहोरा के लिये मतदान सामग्री वितरण जेएनकेव्ही,व्ही परिसर स्थित इंडियन कॉफी हाउस के पीछे से 5.45 बजे से शुरू हो जायेगा।
आज देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा
जबलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मंगलवार को अपने निर्वाचन व्यय लेखा का तीसरा निरीक्षण जिला निर्वाचन कार्यालय के एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में कराना होगा। उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय लेखे का निरीक्षण कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जायेगा।
शराब दुकानें रहेगी बंद.
शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेनना ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है