झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 10 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ “अ” के ग्राम दूधी में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां रिहायशी मकान पर कोई उपस्थित नहीं थाष् मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 65 पेटी माउंट बियर कैन एवं 6 पेटी लंदन प्राईड व्हिस्कि विदेशी मदिरा कुल 71 पेटी (कुल- 832 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी की गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 2 लाख 51 हजार 760 रुपये बताया जाता है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई। आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी स्टॉप कांतु डामोर, सोहन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया का सराहनीय सहयोग रहा।
10 झाबुआ-6- जप्त अवैध शराब