इलेक्ट्रिक थर्मामीटर के लिए प्रस्ताव नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित

नयी दिल्ली, (वार्ता) उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मानव एवं पशुओं का ज्वर मापने के लिए बिजली के थर्मामीटरों के संबंध में रूप से जारी नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक रूप से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मंत्रालय की रविवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ये सुझाव 30 दिसंबर , 2024 तक सरकार के पास भेजे जा सकते हैं। बयान में कहा गया,‘‘केंद्र ने क्लिनिकल (नैदानिक) इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के प्रस्तावित नियमों पर 30 दिसंबर, 2024 तक सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की है।”

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने ओआईएमएल की अनुशंसाओं के अनुसार कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत क्लिनिकल थर्मामीटर संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्येश्य यह सुनिश्चित करना है कि यंत्र का काम सटीकता और विश्वसनीय हो ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें।

मानव और पशु शरीर के तापमान को मापने के लिए बनाए गए क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के मानकीकरण और उनको अधिक सटीक परिणा देने वाला बनाने के लिए कुछ नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इनके माध्यम से ऐसे उपकरणों के लिए मौजूदा नियमों को संशोधित करने का उद्येश्य है।थर्मामीटर उपकरण ज्वर और हाइपोथर्मिया जैसे रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विभाग की ओर से गठित एक समिति ने नए नियमों का मसौदा तैयार किए हैं। इन्हें सार्वजनिक परामर्श के लिए 29 नवंबर को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। हितधारकों और जनता को 30 दिसंबर 2024 तक अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

 

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