जीर्णशीर्ण होने से हो गया था खतरनाक
अधिनियमों का भी नहीं कर रहे थे पालन
इंदौर: नगर निगम ने गुरुवार को धार रोड स्थित कस्तूर सिनेमा भवन को सील कर दिया. उक्त सिनेमा जीर्णशीर्ण होकर खतरनाक अवस्था में पहुंच गया था. साथ ही सिनेमा अधिनियम संबंधी अनियमितताएं भी पाई गई.झोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 70 के अन्तर्गत लाबरिया भेरु धार रोड स्थित कस्तूर सिनेमा जीर्णशीर्ण स्थिति में होने से ख़तरनाक स्थिति में पहुंच गया था. सिनेमा मालिक को इस संबंध में सूचना पत्र भी दिया था. इसके साथ ही सिनेमा स्थल पर कई अनिमियतताएँ पायी गयी जिसमें सिनेमा अधिनियम 1952, अधिनियम 1972 तथा भवन निर्माण सहींता 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्ट्रख्र रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई.
मौक¸े पर कई अनिमियतताएँ पाए जाने के बाद भी सिनेमाघर में सिनेमा का संचालन किया जा रहा था. भवन मालिक द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया था. इसके बाद आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिनेमा को आयुक्त शिवम् वर्मा के निर्देश तथा अपर आयुक्त रोहित सिसोनीया के निर्देशन में सील करने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान मौक¸े पर भवन अधिकारी विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक अतिक ख़ान एवं सहायक राजस्व अधिकारी अभिषेक मालवीय सहित झोन का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा