कमिश्नर ने मानपुर बीएमओ को किया निलंबित

उमरिया: जिले के मानपुर सामुदायिक स्वस्थ केंद्र बीएमओ निशांत सिंह को कमिश्नर शहडोल सम्भाग सुरभी गुप्ता ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये डॉ. निशांत सिंह परिहार, सी.बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉ. परिहार का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर उमरिया को इंद्र पाल पटेल द्वारा अवगत कराया गया था कि श्रीमती हेमा पटेल के इलाज हेतु 29 नवंबर को समय लगभग 2.30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में इलाज कराने हेतु ले जाया गया था, जो कि अत्यंत पीड़ा में थी जिसमें चिकित्सक द्वारा मरीज को ऑक्सीजन की सलाह दी जा रही थी। लेकिन चिकित्सक द्वारा कहा जा रहा था कि मानपुर अस्पताल में आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। जिससे इलाज भी नाम मात्र का किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में पदस्थ बी.एम.ओ. मानपुर कभी नहीं आते हैं। जिससे लोगों को आये दिन मौत का शिकार होना पड़ता है, छोटी-छोटी बीमारियों में यहाँ के डॉक्टरों द्वारा बाहर के लिये रेफर कर दिया जाता है, प्रार्थी की पत्नी श्रीमती हेमा पटेल की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही से हुयी है।

कलेक्टर उमरिया के आदेश द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मानपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति के जाँच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि उपस्थित जनमानस द्वारा बताया गया कि अस्पताल कर्मियों के द्वारा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सी.बी.एम.ओ. मानपुर मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं एवं अस्पताल की विद्युत, पानी, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सही नहीं पायी गयी। सी.बी.एम.ओ. मानपुर द्वारा अपने प्रबंधकीय कार्य में लापरवाही की जा रही है। जिससे लोगों के बीच आक्रोश है। कमिश्नर द्वारा कलेक्टर उमरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण के संबंध में कार्यवाही करते हुए डॉक्टर निशांत सिंह परिहार सी.बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर को निलंबित कर दिया है।

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