भोपाल, 26 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूराे (सीबीआई) की विशेष अदालत ने व्यापमं घोटाले से संबंधित एक मामले में आज सात आरोपियों को दोषी पाते हुए सात सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना सुनाया।
सीबीआई की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार व्यापमं घोटाले से जुड़े एक प्रकरण में भोपाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मई 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें तीन परीक्षार्थियों समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। कुछ माह बाद अदालत के आदेश के चलते यह मामला सीबीआई को स्थानांतरित हो गया।
सीबीआई ने अगस्त 2015 में इस मामले में जांच प्रारंभ की और विवेक त्यागी, सुनील रावत और चरण सिंह सिकरवार (तीन उम्मीदवार) के अलावा विजेंद्र सिंह रावत, हरिओम रावत, श्रीनिवास सिंघल और संदीप प्रसाद नायक को आरोपी बनाते हुए मामले में अनुसंधान किया और फिर आरोपपत्र सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। इन आरोपियों में उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपी भी शामिल हैं।
सीबीआई ने मामले की सुनवायी के बाद सातों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। आरोपियों पर कुल 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।