पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने की एडवायजरी जारी

बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टोर से नहीं मिलेगी दवाइयां
11 दवाइयों पर लगाया प्रतिबंध, दुकानदारों को देना होगा पूरा रिकार्ड
इंदौर:नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक एडवायजरी जारी की है. जिसके तहत अब बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर वाला 11 तरह की दवाईयां किसी को भी नहीं दे सकता है. वहीं हर मेडिकल स्टोर वाले को स्टोर में रखी हर प्रकार की दवाईयों का रिकार्ड भी रखना होगा.

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक अहम फैसला लेते हुए जहां 11 तरह की दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं हर मेडिकल स्टोर वालों को सख्त आदेश दिए है कि वह बगैर डॉक्टर के लिखे प्रिस्क्रिप्शन दवाई-गोली न दे. साथ ही आदेश में यह भी बताया गया है कि सभी मेडिकल स्टोर वालों को दवाई गोलियों का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा. आदेश मे यह भी बताया गया है कि अगर किसी भी दवा विक्रेता ने प्रतिबंधित की गई दवाईयां दी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह हैंप्रतिबंधित दवाईयां 
सभी प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं में नाईट्रावेट सिरप और टेबलेट्स, क्लोनेजेपाम टेबलेट्, डायपेजपाम टेबलेट्स, हर प्रकार की ऑक्सीजीपाम टेबलेट्स, सभी प्रकार की इटिजोलाम टेबलेट्स, सभी एल्प्राजोलम टेबलेट्स, कोडीन फास्फेट सिरप और टेबलेट्स, क्लोजापाम टेबलेट्स, फीजीयम टेबलेट्स के साथ ही किसी भी प्रकार की गर्भपात और गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे रॉय माइफप्रिस्टोन के साथ ही मिसोप्रोस्टल जैसी 11 दवाईयां व टेबलेट्स इनमें शामिल है

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