हत्या में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गयी अफीम बरामद की

मंदसौर पुलिस द्वारा विगत दिवस हुये वृद्ध महिला के अंधे कत्ल का किया गया पर्दाफाश

 

मंदसौर। दिनांक28.03.24 को थाना पिपलियामंडी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लसुडिय़ा राठौर में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गयी है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) मल्हारगढ़ श्री नरेन्द्र सोलंकी, थाना प्रभारी पिपलियामंडी श्री नीरज सारवान तत्काल घटनास्थल पहुंचे। इसके साथ ही साक्ष्य संकलन हेतु एफ.एस.एल. अधिकारी जिला रतलाम श्री अतुल मित्तल और स्निफर डॉग मय हेण्डलर भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल एवं शव का बारिकी से निरीक्षण करने पर यह तथ्य ज्ञात हुआ कि मकान के मुख्य एवं अन्दर के प्रवेश द्वार पर कोई भी फोर्स एन्ट्री नही है एवं महिला की पीछे से धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कारित कर कुण्डे में रखी अफीम को लूटकर ले गये है। प्रथम दृष्टया उक्त मामला वृद्ध महिला की हत्या कर अफीम लूट होने से थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्रमांक 69/2024 धारा 450,460,394,397,302 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी करने हेतु विशेष कार्ययोजना निर्मित कर निर्देशित किया गया । साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री गौतम सोलंकी के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) मल्हारगढ़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी पिपलियामंडी, थाना प्रभारी मल्हारगढ़, थाना प्रभारी नारायणगढ़, चौकी प्रभारी पिपलियामंडी की संयुक्त टीम गठित की गयी। चूंकि उक्त मामला अकेली वृद्ध महिला की हत्या कर अफीम की लूट से संबंधित था जिसके कारण संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल, शव निरीक्षण एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण कर विवेचना के बिन्दु निर्धारित किये गये।

अपराध की कार्यशैली:- मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की दिनांक 27.03.24 की रात्रि में ग्राम लसुडिय़ा राठौर में महिला की हत्या कर अफीम लूट की घटना हुई थी जिसमें अपराध घटित करने में राहुल पिता रमेशचन्द्र बावरी निवासी हरमाला शामिल है। उक्त सूचना पर से आरोपी राहुल बावरी को बोरदिया फंटे से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी जिसने बताया कि उसने अपने साले अनिल बावरी व साथी दशरथ चौधरी, किशोरदास बैरागी निवासीगणग्राम चावली के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम लसुडिय़ा राठौर निवासी चन्द्रकुंवर पति स्व. समन्दर सिंह राठौड़ उम्र 70 वर्ष की हत्या कर दी थी और कुण्डे में रखी अफीम लूट कर ले गये थे। दशरथ जाट शातिर तस्कर होकर उस पर पूर्व में जिला चित्तोडग़ढ़ थाना निम्बाहेड़ा सदर पर अपराध क्रमांक 199/18 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबध्द होकर जमानत पर है। इस दौरान वह अपने निवास स्थान के आसपास के ग्रामों से अफीम एवं डोड़ाचुरा एकत्र कर गुजरात एवं राजस्थान परिवहन का कार्य करता है। जिसके कारण उसे यह पता होता है कि कहां पर अफीम का उत्पादन ज्यादा या कम हुआ है। ग्राम चावली घटनास्थल ग्राम लसुडिय़ा राठौर से 2.5 कि.मी. की दूरी पर है जिसके कारण यह तथ्य दशरथ के संज्ञान में था कि चन्द्रकुंवर वृद्ध महिला होकर अफीम की लुनाई एवं चिराई के समय निम्बाहेड़ा से अपने ग्राम लसुडिय़ा राठौर आकर अकेले निवास करती है और अफीम को अपने पास कमरे में रखती है । जिसके कारण दशरथ जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वृद्ध महिला के घर में प्रवेश कर हत्या की नियत से अफीम लूटने की घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:-

1. दशरथ पिता ओमप्रकाश चौधरी उम्र 34 साल निवासी ग्राम चावली थाना पिपलियामंडी

2. अनिल पिता नाथूलाल बावरी उम्र 30 साल निवासी ग्राम चावली थाना पिपलियामंडी

3. राहुल पिता रमेशचन्द्र बावरी उम्र 26 साल निवासी ग्राम हरमाला थाना नारायणगढ़

4. किशोरदास पिता हीरादास बैरागी उम्र 40 साल निवासी ग्राम चावली थाना पिपलियामंडी

जप्तशुदा मश्रुका:- 4 किलो 310 ग्राम अफीम, मोटर सायकल हीरो सुपर स्प्लेण्डर व बजाज प्लेटिना, घटना में प्रयुक्त लोहे का पुराना छरपला ।

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