नयी दिल्ली 07 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसरण में यह समिति गठित की गयी है। इसका लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
समिति ने चार श्रेणियों में जनता से सुझाव आमंत्रित किया है जिसमें भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान आदि शामिल है। इसकी सुविधा के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज लॉन्च किया गया है। हितधारकों/विशेषज्ञों/जनता के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में 06 अक्टूबर से सुलभ है। हितधारक/विशेषज्ञ/जनता अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके पेज तक पहुंच सकते हैं, इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।