गोली मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

पाटन एडीजे कोर्ट ने छह हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर: चरित्र संदेह पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रोहिणी प्रसाद मेहरा को पाटन की अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि 3 जनवरी 2020 को आरोपी रोहिणी प्रसाद मेहरा पिता स्व. दुलीचंद मेहरा 53 वर्ष निवासी ग्राम झामर पाटन ने अपनी पत्नी जानकी बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अदालत को बताया गया कि मृतिका के बेटे पंकज ने पुलिस को सूचना देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। जिसमें बताया गया था कि उसके पिता उसकी मॉ के चरित्र पर संदेह करते हुए अक्सर झगड़ा करते थे। 3 जनवरी को रसोईघर में उसके पिता ने मॉ जानकी बाई को गोली मार दी, जब वह खून से लथपथ हालत में जान बचाकर भागी तो पुन: बंदूक से गोली चला दी जोकि जानकी बाई के पेट में जा धंसी, जिससे उसकी मौत हो गई। उक्त मामले में पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पति रोहिणी प्रसाद मेहरा को आजीवन कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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