जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ब्लॉक स्तरीय अन्वेषक को तहसील कार्यालय में अटैच करने पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना यानी जनपद पंचायत गोहपारू में ही पदस्थ रहने की अनुमति दें। हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर शहडोल, जिला योजना अधिकारी, एसडीओ व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शहडोल निवासी अविनाश मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया कि उसे 4 सितंबर 2024 को एक आदेश के जरिए जनपद पंचायत से तहसील कार्यालय गोहपारु अटैच कर दिया गया। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ब्लॉक स्तरीय अन्वेषके के पद पर कार्यरत है और तहसील में यह पद मौजूद ही नहीं है।
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