हाई कोर्ट ने ब्याज सहित राशि लौटाने के दिये आदेश
जबलपुर। सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने रिकवरी आदेश निरस्त कर करते हुए याचिकाकर्ता को छह प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की राशि लौटाने के आदेश जारी किये है।
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामनारायण शर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ चार लाख 95 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए जिसमें यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती।
एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पैरवी की।