भोपाल, 28 सितंबर. छोला मंदिर पुलिस ने एक व्यवसायी की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है. आरोपी ने बीस हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो जनरेटर लिए थे और बाद में न तो किराया दिया और न ही जनरेटर लौटाए. व्यवसायी ने अपने स्तर पर पता किया तो मालूम चला कि दोनों जनरेटर गिरवी रख दिए गए हैं. पुलिस के मुताबिक आमिर खान (31) कपिला नगर करोंद में रहते हैं और जनरेटर का काम करते हैं. एक साल पहले सितंबर 2023 में उन्होंने पप्पू कुमार नामक व्यक्ति को किर्लोस्कर कंपनी का 35 किलोवाट और किमनस कंपनी का 45 किलोवाट के 2 जनरेटर किराए पर दिए थे. पप्पू कुमार ने बीस हजार रुपये एक महीने का एडवांस दिया था. जनरेटर देते समय आमिर ने उसका आधार कार्ड अपने पास रखा था. जनरेटर ले जाने के बाद पप्पू कुमार ने न तो कोई किराया दिया और न ही जनरेटर वापस किए. आमिर ने जब उसे फोन लगाया तो कई बार फोन रिसीव नहीं किया. जब बात की तो उसने जनरेटर वापस करने से साफ इंकार कर दिया. आमिर ने अपने स्तर पर पता लगाया तो मालूम चला कि पप्पू कुमार ने एक जनरेटर अमरावती और दूसरा जनरेटर गूगलबाड़ी में गिरवी रखा है. परेशान होकर आमिर ने मामले की शिकायत छोला मंदिर पुलिस से की. पुलिस ने पप्पू कुमार के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है.
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बगैर अनुमति प्लाट काटने पर केस दर्ज
Sat Sep 28 , 2024
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