बगैर अनुमति प्लाट काटने पर केस दर्ज 

भोपाल, 28 सितंबर. छोला मंदिर पुलिस ने राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर एक किसान के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियमि की विभिन्न धाराओं के तहत के दर्ज किया है. कलेक्टर के आदेश पर ग्राम खेजड़ा बरामद के राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इस मामले की शिकायत गोकुल राजपूत ने कलेक्टर को की थी. शिकायत में बताया गया कि नरेला शंकरी में रहने वाले राजेश पाल की ग्राम खेजड़ा बरामद में कृषि भूमि है. राजेश पाल ने उक्त कृषि भूमि पर छोट-छोटे प्लाट काटकर कई लोगों को बेच दिए गए हैं. राजेश के पास कालोनी निर्माण का रजिस्ट्रेशन नहीं है. उनके द्वारा कालोनी का विकास शुक्ल भी अदा नहीं किया गया. इसके साथ ही समक्ष प्राधिकारी नगर पालिक निगम आदि से अभिन्यास ले आऊट योजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है. भूमि का डायर्वसन भी नहीं कराया गया. कालोनी में बिजली की व्यवस्था तथा ट्रांसफर बिजली के खम्बे की व्यवस्था भी नहीं है. नालियों और सीवेज लाईन पृथक से नहीं डाली गई. इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक और पटवारी के भूमि मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद छोला मंदिर पुलिस राजेश पाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

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Sat Sep 28 , 2024
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