मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर की याचिका पर की सुनवाई
कोर्ट ने कहा- इमारत के धार्मिक चरित्र को नुकसान न पहुंचे
धार. संरक्षित इमारत भोजशाला पर चल रहे सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसके साथ ही वहां ऐसी कोई फिजिकल खुदाई न की जाए जिससे धार्मिक चरित्र को नुकसान पहुंचे. सर्वे चलता रहे लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आ जाए.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर धार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें इंदौर हाईकोर्ट द्वारा दिए निर्देश पर एसएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था.