छिन्दवाड़ा/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित राजस्व महा अभियान 2. 0 के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले में जारी राजस्व महा अभियान की समीक्षा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा प्रतिदिन की जा रही है। तहसील अमरवाड़ा की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पदस्थ पटवारी भजनलाल इरपाची पटवारी हल्का नम्बर 06.07 रिछेडा, लहगडुआ अपने मुख्यालय में निवासरत नहीं है, राजस्व महा अभियान 2.0 में नक्शा तरमीम कार्य में 620 लक्ष्य होने पर उनके द्वारा 0 नक्शा तरमीम, पी.एम. किसान योजना के तहत केवाईसी कार्य में 20 लक्ष्य होने पर उनके द्वारा 0 केवाईसी, एमपीसीआई कार्य में 20 लक्ष्य होने पर उनके द्वारा 0 एमपीसीआई तथा भूमि स्वामी केवाईसी कार्य में 1798 लक्ष्य होने पर उनके द्वारा 0 केवाईसी की गई है, इस प्रकार कार्यों के संपादन में लापरवाही होना पाया गया है।
एसडीएम अमरवाड़ा हेमकरण धुर्वे द्वारा मध्यप्रेदश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी माना जाकर भजनलाल इरपाची पटवारी हल्का नम्बर 06,07 रिछेडा, लहगडुआ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में भजनलाल इरपाची पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय अमरवाडा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।