नवभारत न्यूज
खंडवा। एक मूकबधिर पीडि़ता से दुष्कृत्य के आरोपी को 20 साल की सजा हुई है। आरोपी कलीराम पिता श्यामलाल कोरकू निवासी ग्राम टिगरिया खालवा का है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद ने कारावास की सजा सुनाई है।
गंभीर तरीके से वह सजा भुगतेगा। धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कठिन कारावास, व 376 (2) (एल) में 20 वर्ष का कठिन कारावास एवं अर्थदण्ड के अलावा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठिन कारावास के अतिरिक्त 5 (के) 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
मामला 07 फरवरी 2022 का है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला ने बताया कि मेरी लडक़ी जिसकी उम्र 14 वर्ष वह मेरे पास में बैठी थी। वह जन्म से गूंगी है। सारी बातें सुन सकती है। मेरे पति को लेनेे गांव का कलीराम पिता श्यामलाल कोरकू जा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी लडक़ी को भी साथ ले जा रहा हूं। वह जबरदस्ती उसे साथ ले गया। लडक़ी वापस घर आई और इशारों में उसने सब कुछ बताया। इसके बाद बड़ी धाराओं में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय ने कलीराम को सजा सुनाई।