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खंडवा। देवलामाफी में हत्या के प्रकरण में डीजे ने आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया। ममता जैन द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी अन्तरसिंह पिता मनोहर, 48 वर्ष निवासी देवलामाफी, थाना मोघटरोड, को दण्डित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बताया गया कि,17 अप्रैल 23 की घटना है। कालू पिता उमराव निवासी टिटगांव भूसा खाली कर रहा था। तभी शाम के अन्तरसिंह पिता मनोहर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया। कोई समझ पाता इससे पहले ही अन्तरसिंह ने कालू पर पीठ, कंधे एवं सिर पर दनादन कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। अन्तरसिंह कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। लोगों ने फोन कर एंबुलेंस बुलाई।
इलाज के लिए खण्डवा सरकारी अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने कालू को मृत घोषित कर दिया था। बाद में पता चला कि कालू एवं आरोपी अन्तरसिंह के बीच देवलामाफी हाट बाजार में झगड़ा विवाद हुआ था।