निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर 4 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस 

धार. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 201-धार के चार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं।

कार्यवाही में श्री जितेन्द्र ठाकुर, सहायक ग्रेड-03 एवं बीएलओ मतदान केंद्र क्रमांक 59 प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 11 नगर पालिका धार, श्री बलवंत यादव प्राथमिक शिक्षक एवं बीएलओ मतदान केंद्र क्रमांक 171 प्राथमिक विद्यालय कुंदरसी विकासखंड शिक्षा धार, श्रीमती भावना वर्मा सहायक ग्रेड-02 एवं बीएलओ मतदान केंद्र क्रमांक 108 लोक निर्माण विभाग धार तथा श्री अजय मण्डलोई सहायक मानचित्रकार एवं बीएलओ मतदान केंद्र क्रमांक 114 शासकीय संस्कृत विद्यालय धार शामिल हैं।

आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडऩे का कार्य प्रचलन में है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 201-धार द्वारा संबंधित बीएलओ को अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडऩे के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित बीएलओ द्वारा निर्धारित अवधि तक बीएलओ एप पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और न ही अपने मतदान क्षेत्र में भ्रमण कर नवीन मतदाताओं से संपर्क किया गया।इसके अतिरिक्त, पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले पात्र मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किए गए। कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समय-समय पर दूरभाष एवं कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से निर्देशित करने तथा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उक्त कृत्य को निर्वाचन कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रासंगिक धाराओं तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के प्रतिकूल माना गया है। कलेक्टर श्री मीना ने संबंधित बीएलओ से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। सभी संबंधित बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित बीएलओ की होगी।

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