ग्वालियर। जिले के डबरा और पिछोर क्षेत्र में संचालित 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है। इन इकाइयों पर कुल 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बकाया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के आधार पर प्रशासन ने संबंधित क्रेशर संचालकों को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उनके बैंक खाते और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नायब तहसीलदार, वृत्त बिलौआ, तहसील डबरा के कार्यालय ने सभी 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों के नाम और उनके खिलाफ वसूली योग्य राशि का विवरण दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किए जाने पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की थी। यह राशि अब तक जमा नहीं होने के कारण राजस्व प्रशासन के स्तर पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
एक ही क्षेत्र की 34 इकाइयों पर करोड़ों का बकाया
प्रशासन की सूची में डबरा और पिछोर क्षेत्र की अलग-अलग स्टोन क्रेशर इकाइयों पर 2 लाख 20 हजार रुपये से लेकर 27 लाख 30 हजार रुपये तक की राशि बकाया दिखाई गई है। कई इकाइयों पर 17 लाख रुपये, जबकि कुछ पर 24 लाख रुपये से अधिक की वसूली प्रस्तावित है।
सूची के अनुसार, मैसर्स वैभव स्टोन क्रेशर, मैसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन क्रेशर और मैसर्स नायब जी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई इकाइयों के नाम दर्ज हैं। सभी 34 इकाइयों की बकाया राशि जोड़ने पर कुल रकम 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये होती है। इतनी बड़ी राशि की वसूली का मामला सामने आने के बाद सवाल यह भी है कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अब तक जमा क्यों नहीं हो सकी।
15 दिन की मोहलत, इसके बाद कुर्की
प्रशासन ने संबंधित स्टोन क्रेशर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की बकाया राशि जमा कराई जाए। ऐसा नहीं करने पर बैंक खातों और संपत्ति की कुर्की सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन उल्लंघनों के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की, उनके सुधार के लिए संबंधित इकाइयों ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
