निगम अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना 

इंदौर। हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ आदेश दिए हैं कि उक्त जुर्माना अधिकारी अपनी जेब से भरेंगे, निगम कोष से जमा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जनता के पैसों से मुकदमेबाजी की जाती है और कोर्ट का समय व्यर्थ किया जाता है।

दरअसल मामला यह है कि निगम राजस्व अधिकारी ने 2020 में विलोपित हो चुकी धाराओं को आधार बनाकर बाफना हॉस्पिटल के खिलाफ आदेश दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ बाफना हॉस्पिटल आर्थोपेडिक्स रिचर्स सेंटर प्रा लि ने हाईकोर्ट अधिवक्ता जयेश गुरनानी के माध्यम से याचिका लगाई। अधिवक्ता गुरनानी ने याचिका की सुनवाई के दौरान तर्क रखे कि निगम की धारा 143,146 और 153 शासन ने विलोपित कर दी है। इसके बावजूद उक्त धाराओं में निगम अधिकारियों ने वसूली का प्रकरण बनाया है।

हाईकोर्ट जस्टिस संदीप एन भट्ट ने उक्त मामले में तर्को से सहमत होकर निगम अधिकारियों पर 1 लाख रुपए की कास्ट लगाने के आदेश दिए है। साथ ही निगम अधिकारियों के गलती मानने के बावजूद जस्टिस भट्ट ने कहा कि अधिकारी जनता के पैसों से मुकदमेबाजी करते हैं और कोर्ट का समय व्यर्थ बर्बाद करते है। जस्टिस ने आदेश में स्पष्ट किया कि 1 लाख रुपए कोर्ट में अधिकारी अपनी जेब से जमा करेंगे, निगम कोष से राशि जमा नहीं की जाएगी।

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