लापरवाह पटवारी निलंबित

रीवा, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर एसडीएम गुढ़ सुधाकर सिंह ने हल्का पटवारी खाम्हा अनिल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय गुढ़ रहेगा. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है.

जारी आदेश के अनुसार श्री सिंह द्वारा ग्राम खड्डा में शासकीय तालाब की मेड़ मद में दर्ज 0.773 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रहने वाले 38 व्यक्तियों के घरों का स्वामित्व योजना के नियमों के विपरीत कार्य करते हुए ड्रोन सर्वे कराकर स्वामित्व अभिलेख के पट्टे प्रस्तावित किए गए. शासकीय तालाब पर आबादी के पट्टे प्रस्तावित करना घोर लापरवाही और अनियमितता की श्रेणी में आता है. आबादी भूमि के संबंध में श्री सिंह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई. आग दुर्घटना तथा अतिवृष्टि एवं जल भराव से पीडि़त परिवारों को राहत राशि वितरण में भी श्री सिंह द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके कारण निलंबन की कार्यवाही की गई है.

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