भोपाल में कार्बाइड गन, तोप और लैम्प पर प्रतिबंध

भोपाल। दीपावली और आगामी त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने शहर में कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैम्प सहित अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत जारी यह आदेश 26 अक्टूबर से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी इन उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत और असेंबलिंग नहीं कर सकेगा। इनके खरीदने, बेचने, बिक्री के लिए प्रदर्शित करने, वितरण, भंडारण, आपूर्ति और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

हादसों की आशंका को देखते हुए फैसला

पुलिस आयुक्त ने आदेश में कहा है कि लोहा, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाए जाने वाले इन उपकरणों से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इनके उपयोग से आंखों में चोट, गंभीर शारीरिक नुकसान, आग और विस्फोट के साथ सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे रास्तों और बच्चों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इनके निर्माण और उपयोग में कैल्शियम कार्बाइड, ज्वलनशील गैस तथा अन्य संबंधित सामग्री का अनुचित प्रयोग भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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