इंदौर: शहर में पटाखा भंडारण एवं विक्रय में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर प्रशासन ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की. उक्त कार्रवाई राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर में दो दिन पहले सील किए गए सतनाम पटाखा एजेंसी के खिलाफ की गई है.शहर में राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर में सर्वे नंबर 350 स्थित सतनाम पटाखा एजेंसी के खिलाफ दो दिन पहले अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर गोदाम सील किया गया था.
उक्त गोदाम का जितेश पिता मोहनलाल बांगेचा के नाम पर लाइसेंस हैं. जांच के दौरान परिसर के मुख्य मार्ग से लगभग 250 फीट अंदर आने-जाने के रास्ते में गलीनुमा स्थान पर पटाखा सामग्री रखने से आवागमन बाधित पाया गया. इससे अग्निशमन वाहन के आने-जाने में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी. परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं होने तथा विस्फोटक नियम-2008 के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की रिपोर्ट सामने आई.
जांच में लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने पटाखा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. साथ ही आदेश दिए कि उक्त स्थल से पटाखा सामग्री दो दिवस के भीतर हटाई जाए. कलेक्टर वर्मा ने सभी पटाखा एजेंसी के संचालकों को कहा है कि पटाखों के भंडारण एवं विक्रय में सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनसुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है.
