लद्दाख में 2025 की लेह हिंसा के मामले में 10 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने को मंजूरी

श्री सक्सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह फैसला लद्दाख पुलिस की ओर से इन 10 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की सिफारिश के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा, “लद्दाख में एकता, आपसी विश्वास बहाल करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत मैंने पिछले साल 24 सितंबर 2025 को लेह में भड़की दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की मंजूरी दे दी है।”

उपराज्यपाल ने कहा कि इस फैसले से इन लोगों को अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने का सकारात्मक अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कानूनी मुकदमेबाजी जारी रखने के बजाय न्याय, आपसी विश्वास की बहाली और हालात को सामान्य बनाने को प्राथमिकता दी गयी है।

उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति, एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

श्री सक्सेना ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति “सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण” अपनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। घटना के बाद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे।

 

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