निवेशकों के लिए चेतावनी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE/एक्सचेंज) के संज्ञान में यह बात आई है कि “Vicky Dhakad” नाम का एक व्यक्ति, जो स्वयं को “Trade Titan” नामक संस्था से जुड़ा बताता है और मोबाइल नंबर “7000354523”, टेलीग्राम चैनल “Online Dabba Traders” http://(लिंक: https://t.me/+G1KNryfsG_hhNjY1), फेसबुक ग्रुप “Dabba Trading” (लिंक: https://www.facebook.com/share/r/1Try5oQBxX/), यूट्यूब चैनल “Big player Comodity MCX” (लिंक: www.youtube.com/@bigplayercomoditymcx5111), वेबसाइट (लिंक: https://trade-titan.com) और एप्लिकेशन “Trade Titan” (लिंक: https://trade-titan.com/apk/trade-titan.com.apk) के माध्यम से सक्रिय है, निवेशकों को शेयर बाजार की टिप्स, निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीशुदा रिटर्न, अकाउंट हैंडलिंग सेवाएँ और डब्बा/अवैध ट्रेडिंग सेवाएँ देने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा पेश की जा रही किसी भी योजना/उत्पाद की सदस्यता न लें, क्योंकि कानून के तहत यह प्रतिबंधित है। एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker लिंक के अंतर्गत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/खोजें” (Know/Locate your Stock Broker) सुविधा उपलब्ध कराई है, जहाँ पंजीकृत सदस्य और उसके अधिकृत व्यक्तियों का विवरण देखा जा सकता है। यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त पेज और सोशल मीडिया पेज चलाने वाला व्यक्ति/संस्था एक्सचेंज के किसी भी पंजीकृत सदस्य की न तो सदस्य है और न ही अधिकृत व्यक्ति (Authorised Person)। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) की धारा 23(1) के अनुसार, जो भी व्यक्ति/संस्था SCRA की धारा 13, 16, 17 या 19 का उल्लंघन करेगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे दस वर्ष तक के कारावास, या पच्चीस करोड़ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। SCRA की धारा 25 के अनुसार, SCRA की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अर्थ में संज्ञेय अपराध हैं और इसलिए राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ भी इनकी जाँच कर सकती हैं। प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन होने के साथ-साथ, डब्बा ट्रेडिंग भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316, 318 और 61 के दायरे में भी आती है।

एक्सचेंज द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों की समेकित सूची NSE की वेबसाइट पर https://www.nseindia.com/invest/advisory-for-investors लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडिंग न करें। ऐसे अवैध प्लेटफ़ॉर्म में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होगी, क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्सचेंज द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी प्रतिबंधित योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवेशक संरक्षण के लाभ

एक्सचेंज की विवाद समाधान प्रणाली

एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली

निवेशकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें।

*निवेशकों के हित में जारी*

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