जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर युवा कांग्रेस की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

नयी दिल्ली, 08 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस के इनकार करने को चुनौती देने वाली युवा कांग्रेस की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। युवा कांग्रेस ने बताया कि संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था। न्यायालय ने इसके बाद मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। युवा संगठन ने उम्मीद जताई है कि मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

याचिका युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के माध्यम से संगठन के लीगल सेल के चेयरमैन अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया ने दायर की है। इसमें दिल्ली पुलिस के एक अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 25 सितंबर को प्रस्तावित 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था।
युवा कांग्रेस ने कहा कि उसने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा, यातायात, अनुशासन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था। याचिका के अनुसार शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रशासनिक विवेक के आधार पर मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। युवा कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे प्रतिबंध वैधानिक, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिए।

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