
जबलपुर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह के वाट्सऐप खातों को ब्लाक किए जाने के मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दे दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि याचिका की प्रति वाट्सऐप का संचालन करने वाली कंपनी मेटा इंक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। याचिका के अनुसार, मृगेंद्र सिंह का मुख्य वाट्सऐप नंबर बिना पूर्व सूचना और कारण बताए ब्लाक कर दिया गया था। पेशेवर कामकाज प्रभावित होने पर उन्होंने दूसरा नंबर लिया, जिसे भी चार अक्टूबर को प्रतिबंधित कर दिया गया। याचिका में दोनों खातों को बहाल करने तथा कार्रवाई का आधार स्पष्ट करने की मांग की गई है।
