
जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन की यातायात और यात्री व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आरपीएफ ने स्टेशन परिसर के बाहर ऑटो चालकों को एकत्र कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चालकों को स्पष्ट किया गया कि ऑटो को स्टेशन परिसर के अंदर लाना प्रतिबंधित है तथा प्रवेश और निकास द्वारों के सामने वाहन खड़े कर यात्रियों का इंतजार नहीं किया जाए, क्योंकि इससे आवाजाही बाधित होने के साथ जाम की स्थिति बनती है।
यात्रियों को बैठाने और उतारने के लिए निर्धारित ऑटो स्टैंड का ही उपयोग करने तथा यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने की समझाइश दी गई। आरपीएफ ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने, गेट पर जाम लगाने या बिना अनुमति स्टेशन परिसर में प्रवेश करने पर चालानी व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक ऑटो चालकों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत 650 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि जनविश्वास के तहत 391 रसीदें काटी गई हैं।
