सतना: हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्वनिर्मित आवाशीय कॉलोनी में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के ख़िलाफ़ विभाग की लीज़ निरस्ती की नोटिस का असर अब धरातल पर दिखने लगा है. विभाग की सख़्ती के बाद अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ताले लटके चुके है।मध्य प्रदेश गृह निर्माण की स्वनिर्मित आवाशीय कॉलोनी भरहुत नगर में अवैध तरीके से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में भूमी स्वामियों को हाउसिंग बोर्ड की दी गई लीज़ निरस्ती की नोटिस के बाद आवाशीय कॉलोनी में भूमि स्वामियों ने संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है.
माकान मालिकों ने प्रतिष्ठानों की सटर के बाहर प्रतिष्ठान बंद होने की सूचना भी चस्पा कर दी है हलाकि रहवाशियों ने विभाग की लीज निरस्ती संबंधी नोटिस को ग़ैर क़ानूनी बताते हुए मामले को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही।भूमि स्वामियों का प्रतिनिधि मण्डल ज़िला कलेक्टर और महापौर से विभाग द्वारा लीज निरस्ती की नोटिस को पूरी तरह ग़लत बताया जिसके विरोध में लोग सड़कों पर भी उतरे। हलाकि गृह विभाग के अधिकारियों ने इसे विधि सम्मत हाउसिंग बोर्ड के संदर्भ में बनाये गए नियमों के आधार पर लीज़ निरस्ती की नोटिस भेजना बताया।
लीज़ निरस्ती पर स्टे मिलने की जानकारी
भूमि स्वामियों से मिली जानकारी के अनुसार गृह निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई लीज़ निरस्ती की नोटिस में स्टे मिलने की बात कही जा रही है जिसे लेकर भूमी स्वामियों में उत्साह का माहौल है हलकी लीज निरस्ती में स्टे मिलने का कोई ऑफिसियल जानकारी या आदेश अभी तक बाहर नहीं आया है।
